SHO के खिलाफ हाईकोर्ट ने दिये जांच के आदेश, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का मामला!

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुल्तानपुर में एक स्टेशन हाउस अधिकारी (SHO) के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच के आदेश दिए है। आरोप SHO द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और थाने में एक बुजुर्ग व्यक्ति से मारपीट से संबंधित हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुल्तानपुर में एक स्टेशन हाउस अधिकारी (SHO) के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच के आदेश दिए है। आरोप SHO द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और थाने में एक बुजुर्ग व्यक्ति से मारपीट से संबंधित हैं।न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने मामले का संज्ञान लेते हुए सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक को जांच शुरू करने के निर्देश दिए है। खंडपीठ ने अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता (एजीए) को पुलिस अधीक्षक से निर्देश लेने का भी निर्देश दिया।

ये आरोप उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक रिट याचिका के माध्यम से सामने आया है दरअसल याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुल्तानपुर के कूरेभार के SHO ने महिला याचिकाकर्ताओं के प्रति अनुचित व्यवहार किया, जो अपने बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन आई थीं। यह भी आरोप लगाया गया कि SHO ने थाने में एक महिला याचिकाकर्ता के पिता के साथ मारपीट भी की थी।अदालत में मामले की अगली सुनवाई 26 सितम्बर को होगी, अदालत ने थाने के CCTv भी चेक करने को कहा है।

Related Articles

Back to top button