हिजाब विवाद : जजों को धमकी देने वाले आरोपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया

कर्नाटक की जा विवाद मामले में जजों को धमकी देने वाले आरोपी रहमतुल्लाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया जजों को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार आरोपी रहमतुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने या फिर मामले को तमिलनाडु ट्रांसफर करने की मांग किया है।

15 मार्च को हिजाब पर फैसला सुनाने वाले जजों को धमकी मिली थी। मामले में गिरफ्तार आरोपी ने कहा कि मामले में दर्ज FIR के संबंध में दो अलग-अलग राज्यों में अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना असंभव है। दो अलग-अलग जांच एजेंसियों द्वारा समानांतर जांच जारी रखना उचित प्रक्रिया का दुरुपयोग के समान होगा।

दरअसल जातिवाद मामले में कर्नाटका हाईकोर्ट के जजों को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई थी इसके बाद पुलिस ने तमिलनाडु के निवासी रहमतुल्लाह को गिरफ्तार किया था। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में जजों को जान से मारने की धमकी दी गई थी साथ ही झारखंड में जिला न्यायाधीश कि सुबह शहर के दौरान की गई हत्या का भी जिक्र था।

हिजाब मामले में कर्नाटका हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का छात्र विरोध नहीं कर सकते हैं। स्कूल ड्रेस का निर्धारण एक उचित प्रबंधन है जो संविधानिक रूप से मान्य है।

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