लखीमपुर खीरी हिंसा: आशीष मिश्रा की ज़मानत को चुनौती देने वाली अर्ज़ी पर कल होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई!

कल रात मामले एक मुख्य गवाह पर हमला हुआ है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह मामले में 15 मार्च को सुनवाई करेगा। बता दें पहले आशीष मिश्रा की ज़मानत के खिलाफ लखीमपुर खीरी कांड में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता शिवकुमार त्रिपाठी ने भी अर्जी किया है। आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से 10 फरवरी से जमानत मिली थी।

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। आज मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने कहा कि वह चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी मामले को पहले सुन चुकी पीठ ही इस याचिका पर भी सुनवाई करे। मुख्य न्यायाधीश रमना ने कहा कि वह वही बेंच का गठन करेंगे जो पहले मामले को सुन रही थी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में दाखिल याचिकाओं पर विचार करने के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट एक विशेष पीठ का गठन करेगा।

सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित किसान की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि लखीमपुर खीरी मामले में एक प्रमुख गवाह को आशीष मिश्र की ज़मानत के बाद बेहरहमी से पीटा गया और पीटने वालों ने कहा कि भाजपा ने चुनाव जीत लिया है अब तुम लोगों का खास ख्याल रखा जाएगा। जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने कहा कि वह मामले में उचित बेंच का गठन करेंगे और कल सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में किसानों के पीड़ित परिवार ने अर्ज़ी दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट से लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को मिली ज़मानत को रद्द करने की मांग किया है।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के ज़मानत के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया कि आशीष मिश्रा की ज़मानत को उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनौती नहीं दी इस लिए हमको कोर्ट आना पड़ा है। याचिका में कहा कि आशीष मिश्रा के रसूख के चलते ज़मानत पर रहते हुए उसके सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। याचिका में कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत देते वक़्त अपराध की गम्भीरता, आशीष मिश्रा के खिलाफ पुख्ता सबूतों को नज़र अंदाज़ किया है। अर्ज़ी में कहा आशीष मिश्रा को ज़मानत देते समय हाई कोर्ट ने चार्जशीट में रखी गई बातों पर भी हाई कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की पीठ के सामने मामले की जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा था कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को सुनवाई के लिए कहा था लेकिन आज मामला सुनवाई के लिए नहीं लगा है। कल रात मामले एक मुख्य गवाह पर हमला हुआ है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह मामले में 15 मार्च को सुनवाई करेगा। बता दें पहले आशीष मिश्रा की ज़मानत के खिलाफ लखीमपुर खीरी कांड में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता शिवकुमार त्रिपाठी ने भी अर्जी किया है। आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से 10 फरवरी से जमानत मिली थी। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर के दिन गिरफ्तार किया गया था।

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