‘WHY I killed Gandhi’ फिल्म की स्ट्रीमिंग पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, SC ने कहा – ‘मूल अधिकार का कोई हनन नहीं’

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर में फिल्म के रिलीज पर रोक की मांग करते हुए कहा गया था कि फिल्म को सेंसर बोर्ड ने अभी मंजूरी नही दी है। बावजूद इसके इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की बात की जा रही है।

OTT प्लेटफार्म पर ‘WHY I killed Gandhi’ फिल्म की स्ट्रीमिंग पर रोक की मांग वाली सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता के मूल अधिकार का हनन नहीं हुआ है।अगर आप चाहे, तो हाई कोर्ट का रुख कर सकते है। याचिकाकर्ता का कहना था कि फिल्म में गांधी की नकारात्मक छवि पेश की गई है।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर में फिल्म के रिलीज पर रोक की मांग करते हुए कहा गया था कि फिल्म को सेंसर बोर्ड ने अभी मंजूरी नही दी है। बावजूद इसके इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की बात की जा रही है। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया था कि OTT प्लेटफॉर्म सेंसर बोर्ड के दायरे से बाहर हैं जिसकी वजह से उन पर अनियमित और बिना सेंसर वाली सामग्री प्रकाशित की जा रही है। इसलिए OTT प्लेटफार्म का नियमन या रेगुलराइजेशन किया जाना चाहिए।

याचिका में आगे कहा गया था कि इस फिल्म में महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता की छवि को बदनाम करने और उसे खराब करने और उसके उलट उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे का महिमामंडन किया गया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक फिल्म का रिलीज करने का उद्देश्य सांप्रदायिक विद्वेष पैदा कर नफरत फैलाना और शांति भंग करना मात्र है।

Related Articles

Back to top button