
धारा 124 A पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। राजद्रोह कानून को लेकर चल रही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि भविष्य में देशद्रोह कानून के तहत कोई मुकदमा दर्ज न हो। राजद्रोह कानून के तहत जो मामले लंबित उनपर कोई सजा नहीं होगी।
आदेश में कहा गया है कि यह आदेश तब तक लागू होगा जब तक SC अगला आदेश न दे। शीर्ष अदालत ने कहा है कि जो लोग इस कानून की धारा 124 A के तहत जेल में बंद हैं वे जमानत के लिए कोर्ट में जाएं।
वही, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि जुलाई से पहले कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। केंद्र ने भरोसा दिलाया की वो कानून पर विचार कर रहे हैं। इस कानून को खत्म करने का इशारा किया।








