ASI सर्वे पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला, इंतजामिया कमेटी ने जिला जज के फैसले को दी थी चुनौती

ज्ञानावपी और मां श्रृंगार गौरी केस में ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे पर हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर आज इस बात पर....

ज्ञानावपी और मां श्रृंगार गौरी केस में ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे पर हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर आज इस बात पर फैसला सुनाएंगी कि ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा या नहीं। दोपहर दो बजे के बाद आएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसका फैसला सुनाया जाएगा।

ASI सर्वे की याचिका वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई है। वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे करने का आदेश दिया है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी जिला जज के इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दावें प्रतिदावें के बीच तीन दिन तक चली सुनवाई के बाद 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित करते हुए हाईकोर्ट ने सर्वे पर लगी रोक जारी रखने का आदेश दिया था।

वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की मुख्य वादिनी राखी सिंह ने ASI सर्वे से पहले ज्ञानवापी से मंदिर के साक्ष्य को मुस्लिमों के द्वारा मिटाए जाने की आशंका जताई है। इन आशंकाओं को लेकर वादिनी राखी सिंह ने वाराणसी के जिला न्यायालय में एक और याचिका दाखिल किया है। इस याचिका में राखी सिंह ने ज्ञानवापी को पूरी तरह सुरक्षित और ज्ञानवापी में मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध करने की मांग किया है।

हिंदू पक्ष ने मुस्लिमों के द्वारा साक्ष्य मिटाए जाने की जताई आशंका, ASI सर्वे से तेजी से मिटाए जा रहे है साक्ष्य !

जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की आदलत में राखी सिंह ने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि ज्ञानवापी में ASI सर्वे को लगातार प्रभावित करने का प्रयास मुस्लिम पक्ष कर रहा है। मुस्लिम पक्ष कभी नहीं चाहता कि ज्ञानवापी में ASI सर्वे हो। ऐसे में आशंका है कि तेजी से ज्ञानवापी में मुस्लिमों के द्वारा हिंदू मंदिर के साक्ष्यों को मिटाया जा रहा है। जिला न्यायाधीश से राखी सिंह ने गुहार लगाई है कि ASI सर्वे में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो, जिसे लेकर ज्ञानवापी में मुस्लिमो के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए।

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