मायावती सरकार में दर्ज मुकदमे में Raja Bhaiya बरी, इस मामले में हाईकोर्ट ने किया बरी !

उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के राजनेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को मायावती सरकार में दर्ज मुकदमे में हाईकोर्ट ने बरी कर दी है.

Desk : उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के राजनेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को मायावती सरकार में दर्ज मुकदमे में हाईकोर्ट ने बरी कर दी है. राजा भैया को अपहरण और थाने में फायरिंग मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले से निर्दोष ठहराया है. बसपा नेता मनोज शुक्ल ने मुकदमा दर्ज कराया था.

बता दें कि अपहरण और थाने में फायरिंग करने के मामले में राजा भैया समेत बीस लोगों को कोर्ट ने निर्दोष ठहराया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने यह फैसला सुनाया है. यह मामला 2010 का है. ब्‍लॉक प्रमुख चुनाव के समय तत्कालीन बसपा नेता मनोज शुक्ल ने कुंडा विधानसभा क्षेत्र विधायक राजा भैया और एमएलसी अक्षय प्रताप समेत बीस लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था.

राजा भैया समेत सभी समर्थकों पर आरोप लगाया गया था कि अपहरण और थाने में फायरिंग की थी. बसपा सरकार के दौरान 2011 में मुकदमा दर्ज हुआ था. शासन ने 2014 में मुकदमा वापस लाने का आदेश दिया था. एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुकदमा वापसी की अनुमति नहीं दी थी. इसके बाद राजा भैया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जंहा से अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले से निर्दोष ठहराया है.

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