शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में गोंडा नगर पालिका अध्यक्ष गिरफ्तार, ये है पूरा मामला

उजमा के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने का हवाला दिया। लेकिन बात नहीं बनी।

शत्रु संपत्ति धोखाधड़ी से हड़पने मामले में गोंडा पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। आरोपी नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद को गिरफ्तार लिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बता दें कि, प्रशासन ने जून, 2023 में ही शत्रु संपत्ति को सील कर दिया था।  

क्या है पूरा मामला?

दरसल, रकाबगंज क्षेत्र में शत्रु संपत्ति की मकान व दुकान हड़पने के आरोप में उजमा के खिलाफ 16 मार्च को सदर तहसील के सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो गिरीश चंद्र सोनकर ने केस दर्ज कराया था। विवेचक पांडेय बाजार चौकी प्रभारी वृजेश कुमार गुप्ता ने इसकी जांच की। जांच में नगर पालिका से मिले अभिलेखों के आधार पर फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई। इसके बाद उजमा की तलाश में पुलिस टीम गुरुवार को लखनऊ स्थित उनके आवास पहुंची। वहां उजमा के वकीलों से पुलिस ने बिना कोर्ट के रकाबगंज स्थित उनके घर पर पुलिस की निगरानी में रखा गया।

उजमा के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने का हवाला दिया। लेकिन बात नहीं बनी। मसक्कत के बाद पुलिस ने उन्हें अलविदा की नमाज अदा करने की छूट दी। नमाज के बाद उन्हें गिरफ्तार कर राजकीय मेडिकल कॉलेज ले गई। यहां से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपेक्षा सिंह की अदालत में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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