उत्तराखंड : वृद्धावस्था पेंशन के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब बुजुर्गों के लिए नहीं लागू रहेगा ये पुराना नियम…

समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि अब परिवार की मासिक आय 4000 होने पर भी वृद्धावस्था पेंशन का लाभ बुजुर्गों को मिल सकेगा. परिवहन निगम की बोर्ड बैठक में कई बड़े फैसले कर्मचारियों को लेकर लिए गए हैं.

उत्तराखंड. समाज कल्याण विभाग के द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन के नियम में सरकार ने शनिवार को बड़ा बदलाव किया. दरअसल, पिछले साल उत्तराखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के नियमों में बदलाव करते हुए उन वृद्धजनों को वृद्धा पेंशन का लाभ ना देने की घोषणा की थी जिनके 20 साल के पुत्र या पौत्र हैं, लेकिन अब सरकार ने इस फैसले को बदल दिया है.

समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि अब परिवार की मासिक आय 4000 होने पर भी वृद्धावस्था पेंशन का लाभ बुजुर्गों को मिल सकेगा. परिवहन निगम की बोर्ड बैठक में कई बड़े फैसले कर्मचारियों को लेकर लिए गए हैं. इसके तहत परिवहन निगम के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के फैसले पर मुहर लगी है,तो वहीं परिवहन निगम में मृतक आश्रितों को नौकरी की राह भी खुल गई है.

परिवहन निगम की बोर्ड बैठक में निगम के कर्मचारियों को दीपावली बोनस दिए जाने के फैसले पर भी मुहर लगी है. टैक्सियों को टैक्स में भी छूट दी गई है. वहीं परिवहन मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि परिवहन निगम की बोर्ड बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं जिसका सीधा लाभ जनता को भी होगा और परिवहन निगम के कर्मचारियों को भी होगा.

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