साइरस मिस्त्री की मौत के बाद होगा ये बड़ा बदलाव, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय जारी करेगा आदेश..

दिल्ली : टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की मौत के बाद देश में सड़क सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे है जिसके बाद केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने कार में सवार सभी लोगों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य करने जा रही है. जिसको लेकर विस्तृत आदेश जल्द ही जारी होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वाहन में बैठे सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य करने जा रहे है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कार के पीछे बैठने वालों और सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों पर जल्द ही जुर्माना लगाया जाएगा और दरें संबंधित राज्य सरकार तय करेंगे ।कई मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि सरकार पिछली सीटों के लिए भी सीट बेल्ट अलार्म लगाने की योजना बना रही है। रविवार को एक कार दुर्घटना में मारे गए टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, यह प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ है। यह घटना भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से करीब 135 किलोमीटर उत्तर में पालघर में हुई थी।

सरकार ने वाहन निर्माताओं के लिए कार में सामने वाले सभी यात्रियों के लिए तीन-बिंदु सीट बेल्ट प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम कार की पिछली पंक्ति में बीच की सीट पर भी लागू होगा। ऐसा नहीं करने पर एक हजार रुपये जुर्माना हो सकता है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, जहां भी सीट बेल्ट प्रदान की जाती है, “यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चालक, और आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति को सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। वर्तमान में, देश में उत्पादित अधिकांश कारों में केवल आगे की सीटों और दो पीछे की सीटों में तीन सूत्री सीट बेल्ट हैं। हालांकि, इन कारों में केंद्र या मध्य पीछे की सीटें केवल दो-बिंदु या लैप सीट बेल्ट से सुसज्जित होती हैं, जैसा कि विमान की सीटों में प्रदान किया जाता है।

हालांकि, भारत में, यात्री आमतौर पर सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, उनको यह पता नहीं होता हैं कि यह बुनियादी सुरक्षा उपाय दुर्घटना की स्थिति में जीवन रक्षक बन सकता है।आमतौर पर, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के अधिकारी शायद ही कभी सीट बेल्ट न पहनने के लिए जुर्माना लगाते हैं या उन्हें दंडित करते हैं। जबकि, देश भर में हर साल पांच लाख दुर्घटनाओं में लगभग 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं।

Related Articles

Back to top button