CAA यानी संशोधित नागरिकता अधिनियम को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मीडिया एजेंसी ANI ने मंगलवार यानी 27 जनवरी को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर दी है। खबर के अनुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले गृह मंत्रालय किसी भी समय CAA नियमों को अधिसूचित कर सकता है। ऐसे में हो सकता है कि मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते के बाद किसी भी दिन सीएए के नियम लागू हो सकते हैं।
सूत्रों से मिली खबर के अनुसार CAA लागू करने के लिए मंत्रालय ने बाक़ायदा नियम और ऑनलाइन पोर्टल दोनों ही तैयार कर लिया है। ऐसे में ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आवेदकों को भारत में यात्रा से जुड़े दस्तावेजों के बिना ही प्रवेश करने वाला वर्ष बताना होगा। इस मामले पर आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।
गौरतलब है कि CAA कानून को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यकों के भारतीय नागरिकता आवेदनों का प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसमें कोई भी भारतीय चाहे वो किसी भी मजहब से संबंध रखता हो, उसकी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं हैं।