Covid19: सरकार ने हटाए सभी कोविड प्रतिबन्ध, लेकिन इन नियमो का करना होगा अभी पालन

Desk; केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान लगे सभी मौजूदा प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 31 मार्च से COVID-19 में लगे सभी सुरक्षा उपायों के लिए अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू नहीं किया जायेगा. हालाँकि साफ़ तौर पर इस आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दुरी का पालन करना होगा और मास्क पहनना अनिवार्य होगा. लगातार कोरोना के मामले घट रहें है. इसको ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने ये आदेश जारी किया. गृह मंत्रालय के मुताबिक देश में अब कोरोना के हालात काबू में हैं. ऐसे में COVID-19 रोकथाम उपायों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लागू करने की अब कोई जरूरत नहीं है.


आपको बता दे कि ये पाबंदियां पिछले 2 वर्षों से लागू थी, अब टिका के बढ़ते सुरक्षा कवच के साथ कम होते कोरोना के मामलों के कारण गृहमंत्रालय ने कोरोना सम्बंधित सारे पाबंदिया हटा दी है.


केन्द्र सरकार ने 24 मार्च, 2020 को पहली बार देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कई दिशानिर्देश जारी किए थे और परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर इनमें बदलाव भी किए गए थे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा कि पिछले 24 महीनों में, वैश्विक महामारी के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं, जैसे बीमारी का पता लगाने, निगरानी, संक्रमितों के सम्पर्क में आए लोगों का पता लगाने, उपचार, टीकाकरण, अस्पताल के बुनियादी ढांचे के विकास आदि के संबंध में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए.

खुल सकेंगे सभी सार्वजनिक स्थान

कोरोना बचाव को लेकर पाबन्दिया 31 मार्च से हट जाएँगी जिसके बाद सभी सार्वजनिक स्थान पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे, वही मास्क और दो गज़ की दूरी बेहद आवश्यक होगी. गृहमंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश में पिछले 2 वर्ष से कोरोना सम्बन्धी पाबंदियां थी. लेकिन अब इसे हटाया जायेगा.

केंद्र नहीं जारी करेगा कोरोना बचाव सम्बन्धी नियम


केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च के बाद से किसी प्रकार की कोई नयी गाइडलाइन केंद्र सरकार द्वारा नहीं जारी की जाएगी. अभी तक समय समय पर कोरोना के मामलों को देखते हुए तमाम नियम केंद्र सरकार द्वारा जारी किये जाते रहें हैं.

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