दिल्ली NCR प्रदूषण: स्कूल खोलने और निर्माण से बैन हटाने पर फैसला कल होगा- केंद्र सरकार ने SC को बताया

दिल्ली NCR प्रदूषण के मामले में आज सुनवाई के दौरान एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया स्कूल फिर से खोलने और निर्माण गतिविधियों पर लगे बैन को हटाने पर कल तक फैसला लिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने कहा कि आज की वायु गुडवत्ता बहुत खराब है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा पहले से इसमें सुधार हुआ है।

दिल्ली NCR प्रदूषण के मामले में आज सुनवाई के दौरान एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया स्कूल फिर से खोलने और निर्माण गतिविधियों पर लगे बैन को हटाने पर कल तक फैसला लिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने कहा कि आज की वायु गुडवत्ता बहुत खराब है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा पहले से इसमें सुधार हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को  प्रदूषण की समस्या से निपटने के स्थायी समाधान के लिए निर्देश दिया कि वह एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाये, जो जनता और एक्सपर्ट से मिले सुझाव पर गौर करें ताकि प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। सुप्रीम कोर्ट में मामले की फरवरी के पहले हफ्ते में अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग द्वारा उठाए गए कदमों पर संतुष्टि जताई।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दूध डेयरी और मेडिकल की फैक्टरी को खोलने की इजाज़त दी गई है, जीवन रक्षक यूनिट को मेन्युफेक्चरिंग की इजाज़त दी गई है। एसजी तुषार मेहता ने आगे कहा कि बिजली मंत्रालय के साथ चर्चा के अनुसार थर्मल पावर प्लांट जो बंद हैं, वह बंद रहेंगे। अस्पलतों के निर्माण की इजाज़त दी गई है, बाकी निर्माण कार्यों पर रोक जारी रहेगी। इंडस्ट्री दिन में 8 घंटे चलेंगी और हफ्ते में 5 दिन ही काम करेंगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि 40 फ्लाइंग स्वाइएड लगातार मुआयना कर रहा है। सॉलिसिटर जनरल कोर्ट को बताया कि दिल्ली NCR में प्रदूषण पर दीर्घकालिक हल निकालने के लिए एक विशेषग्य समिति काम करेगी।

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