चंदौली के पूर्व सभासद को 7 साल की कैद, रिश्तेदार को उतार दिया था मौत के घाट, कोर्ट ने लगाया 38 हजार का अर्थदंड

चंदौली के जिला जज सुनील कुमार की अदालत में सोमवार को हत्या के एक मामले की सुनाई हुई। इसमें जिला जज ने पुलिस की चार्जशीट, साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर पूर्व सभासद रामचंद्र कटरिया को हत्या का दोषी माना। ऐसे में कोर्ट ने रामचंद्र को सात साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही 38 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया हैं। दोषी के खिलाफ कोर्ट के द्वारा सजा का ऐलान करने में पुलिस की प्रभावी पैरवी को आधार माना जा रहा हैं।

चंदौली के जिला जज सुनील कुमार की अदालत में सोमवार को हत्या के एक मामले की सुनाई हुई। इसमें जिला जज ने पुलिस की चार्जशीट, साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर पूर्व सभासद रामचंद्र कटरिया को हत्या का दोषी माना। ऐसे में कोर्ट ने रामचंद्र को सात साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही 38 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया हैं। दोषी के खिलाफ कोर्ट के द्वारा सजा का ऐलान करने में पुलिस की प्रभावी पैरवी को आधार माना जा रहा हैं।

आपको बता दें कि जिला मुख्यालय के नेहरू नगर में वर्ष 2011 के 28 जुलाई को एक व्यक्ति को कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया गया था। जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इसी मामले में जांच के दौरान नेहरू नगर निवासी रामचंद्र कटारिया को पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर आरोपी बनाते हुए मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले की सोमवार को जिला जज सुनील कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। इसमें पुलिस की ओर से तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। जिसके आधार पर कोर्ट ने पूर्व सभासद रामचंद्र कटरियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना। कोर्ट ने रामचंद्र कटरिया को सात साल की कैद और 38 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया हैं।

बताया जा रहा हैं कि दोषी को सजा दिलाने में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजन विभाग के लोगों की भूमिका अहम रही हैं। इसके चलते ही पूर्व सभासद रामचंद्र को सात साल की सजा हुई हैं।

रिपोर्ट- रविकांत सिंह (चंदौली )

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