प्रदेश के PCS अफसरों को 31 जनवरी तक संपत्ति का देना होगा ब्यौरा-CM Yogi

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने PCS अफसरों के लिए नया आदेश जारी किया है. इस आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी पीसीएस अधिकारियों को अपने चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा.

Lucknow news : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने PCS अफसरों के लिए नया आदेश जारी किया है. इस आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी पीसीएस अधिकारियों को अपने चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा. ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव (आईएएस) धनंजय शुक्ला (Dhananjay Shukla) ने प्रदेश में तैनात सभी PCS अफसरों के लिए आदेश जारी किया है. उन्होनें आदेशित करते हुए कहा है कि 31 जनवरी तक चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा. और इस संबध में सभी जानकारी स्पैरो पोर्टल पर ऑनलाइन भरी जाएंगी.

बता दें कि धनंजय शुक्ला उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव नियुक्ति,कार्मिक विभाग हैं. उन्होनें आदेशित करते हुए कहा है कि यूपी के सभी पीसीएस अधिकारियों को 31 जनवरी तक चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा. और इस संबध में सभी जानकारी स्पैरो पोर्टल पर ऑनलाइन भरी जाएंगी. सभी जानकारी स्पैरो_पोर्टल पर आन लाइन भरे. हालांकि, काफी PCS जो तहसीलदार सेवा से प्रोन्नत होकर डिप्टी कलेक्टर बने है, वह अपनी जानकारी देने में काफी परेशान हो रहे है.

ऐसे में जारी किए गए आदेश में लिखा गया है कि “उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि नियुक्ति अनुभाग-7 के शासनादेल संख्या-1/114964/2021, दिनांक 16.11.2021 द्वारा कहर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के पुराने प्रारूप को अवक्रमित कर संशोधित एवं परिवर्धित प्रारूप “वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (ANNUAL PERFORMANCE APPRAISAL REPORT) निर्धारित करते हुए उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों से प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक वार्षिक सम्पत्ति विवरण sparrow- pcs.up.gov.in के पोर्टल पर ऑन लाइन माध्यम से प्राप्त किये जाने का प्राविधान किया गया है”.

अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृप्या अपने अधीनस्थ तैनात उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के समस्त चल-अचल संपत्ति का विवरण sparrow- pcs.up.gov.in पर अपने आई.डी. पास-वर्ड का प्रयोग करते हुए अनिवार्य रुप से 31 जनवरी 2024 तक ऑन-लाइन भरने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें. यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के किसी अधिकारी द्वारा वार्षिक सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी 2024 तक उक्त पोर्टल पर भरा नही जाता है तो इसे शासन द्वारा प्रतिकुल संज्ञान लिया जायेगा.

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