मारपीट-बलवा मामले में इटावा सांसद राम शंकर कठेरिया दोषी करार, जा सकती है सदस्यता

MP/MLA कोर्ट में शनिवार को इस मामले की सुनवाई हुई जिसमें अदालत ने राम शंकर कठेरिया को मारपीट और बलवे का दोषी पाया. कोर्ट ने इसके लिए सांसद कठेरिया को धारा 147,323 के तहत दोषी करार देते दो साल की सजा सुनाने के साथ जुर्माना भी लगाया. हालांकि राम शंकर ने सजा के बाद अदालत से तुरंत बेल भी ले ली.

शनिवार को यूपी के इटावा से सांसद राम शंकर कठेरिया को MP/MLA कोर्ट ने एक मामले में दोषी करार दे दिया. अदालत ने उन्हें मारपीट और बलवा संबंधी एक मामले में धारा 147,323 के तहत दोषी करार दिया है. पूरा मामला दरअसल, नवंबर 2011 का है जब सांसद कठेरिया टोरेंट पावर से संबंधित मारपीट और बलवे के मामले में आरोपी बने थे.

MP/MLA कोर्ट में शनिवार को इस मामले की सुनवाई हुई जिसमें अदालत ने राम शंकर कठेरिया को मारपीट और बलवे का दोषी पाया. कोर्ट ने इसके लिए सांसद कठेरिया को धारा 147,323 के तहत दोषी करार देते दो साल की सजा सुनाने के साथ जुर्माना भी लगाया. हालांकि राम शंकर ने सजा के बाद अदालत से तुरंत बेल भी ले ली.

राम शंकर कठेरिया ने कहा कि वो MP/MLA कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील भी करेंगे. बहरहाल, सजा के ऐलान के बाद अब इनकी संसद सदस्यता भी समाप्त हो सकती है. दरअसल, मामला 16 नवंबर 2011 है. जब राम शंकर कठेरिया ने मॉल में स्थित ऑफिस में हंगामा कर तोड़फोड़ की थी. बाद में सांसद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. अब उन्हें इस मामले में 2 साल की सजा के साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा.

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