इन शर्तों के साथ रिहा हुए संजय सिंह, NCR छोड़ने से पहले लेनी होगी इजाजत…  

अब ये मामला राउज एवेन्यू कोर्ट हुंच गया है। जहां सुप्रीम कोर्ट से मिले बेल ऑर्डर पर सुनवाई होने के बाद उनकी जमानत की शर्तें तय की गई हैं।

बीते दिन आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए रिहाई का आदेश दिया था। खबर है कि बुधवार यानी 3 अप्रैल को इस आदेश का पालन करते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंहकी तिहाड़ जेल से रिहाई की प्रोसेस शुरू हो गया है। दरअसल अब ये मामला राउज एवेन्यू कोर्ट हुंच गया है। जहां सुप्रीम कोर्ट से मिले बेल ऑर्डर पर सुनवाई होने के बाद उनकी जमानत की शर्तें तय की गई हैं।

इस दौरान कोर्ट ने जो शर्ते तय कि है उसके तहत, ये ध्यान दिया जाएगा कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। साथ ही वो दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अगर किसी कारणवस उन्हें दिल्ली-एनसीआर छोड़कर जाना भी पड़ता है, तो उन्हें पहले इसकी जानकारी IO को देनी होगी। कोर्ट ने आगे कहा कि, “संजय सिंह का पासपोर्ट जमा करने के साथ उनकी लोकेशन पर भी नजर रखी जाएगी। उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा और अपना  मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को देना होगा। साथ ही संजय सिंह इस केस को लेकर बाहर  कोई टिप्पणी या बयान नहीं दे सकते हैं।

कोर्ट ने कहा कि संजय को अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखना होगा। गौरतलब है कि इन शर्तों के तय होने के बाद पूरा आदेश तैयार करके उसे तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। जिसके बाद जेल विभाग उसका अध्ययन करते हुए रिहाई प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। कोर्ट से बेल आर्डर पहुँचने के बाद ही रिलीज ऑर्डर तैयार किया जाएगा।

जानें पूरा मामला क्या है…?

पिछले साल 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। ED की चार्जशीट के तहत संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का आरोप लगाया गया था। इसी मामले पर ED  4 अक्टूबर को उनके घर पहुंची थी और करीब 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 

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