अलगाववादी नेता यासीन मलिक को  टेरर फंडिंग मामले में NIA कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक, जो जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद शुरू करने वाले पहले आतंकवादियों में से एक है, बुधवार को उसकी टेरर फंडिंग मामले में सजा का एलान हो गया। और यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उस पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।

कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक, जो जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद शुरू करने वाले पहले आतंकवादियों में से एक है, बुधवार को उसकी टेरर फंडिंग मामले में सजा का एलान हो गया। और यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उस पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।

बता दे कि आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित 2017 के एक मामले के संबंध में यासीन मलिक को दोषी ठहराया गया था। बुधवार को कार्यवाही के दौरान एनआईए ने मलिक के लिए मौत की सजा की मांग की थी।  सुनवाई के दौरान मौजूद एक वकील के अनुसार मलिक के वकील ने दावा किया

जेकेएलएफ प्रमुख ने 28 साल पहले हिंसा से किनारा कर लिया था और इस दौरान किसी भी तरह के हिंसक तरीके में शामिल नहीं हुए। जबकि यासीन मलिक ने कहा, कोर्ट जो चाहे वो सजा दे। बता दे कि  इसी महीने देशद्रोह के दोषी यासीन मलिक ने अपने गुनाहों को कबूल किया था।

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