आम आदमी पार्टी के नेता सतेंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सोमवार यानी 18 मार्च को धन शोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत वाली याचिका को खारिज करते हुए बड़ा झटका दिया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें तत्काल सरेंडर करने का आदेश दिया है। इस सुनवाई को न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ कर रही थी।
पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और ED यानी प्रवर्तन निदेशालय के वकील सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनी। जिसके बाद उन्होंने अपने 17 जनवरी 2024 के फैसले को सुरक्षित रखा था। बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को मई 2022 में ED ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें करीब नौ महीने पहले अंतरिम जमानत दी थी।