Delhi: CM केजरीवाल ने CAA का किया विरोध, कहा- पहले बेरोजगारी-महंगाई का समाधान करे, फिर कानून लाए सरकार

केंद्र की मोदी सरकार ने आज देशभर में नागरिकता संशोधन कानून यानी (CAA) लागू किया है। CAA नोटिफिकेशन पर आप संयोजक एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने CAA नोटिफिकेशन का कड़ा विरोध किया है। सीएम केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए कहा जब हमारा देश गरीब, मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है और युवा रोजगार के लिए ठोंकरे खा रहे हैं। इसके समाधान के बजाय सीएए लागू करना कहां तक उचित हैं।

नई दिल्ली. केंद्र की मोदी सरकार ने आज देशभर में नागरिकता संशोधन कानून यानी (CAA) लागू किया है। CAA नोटिफिकेशन पर आप संयोजक एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने CAA नोटिफिकेशन का कड़ा विरोध किया है। सीएम केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए कहा जब हमारा देश गरीब, मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है और युवा रोजगार के लिए ठोंकरे खा रहे हैं। इसके समाधान के बजाय सीएए लागू करना कहां तक उचित हैं।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स कर लिखा है कि दस साल देश पर राज करने के बाद एन चुनाव के पहले मोदी सरकार CAA लेकर आयी है। ऐसे वक़्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है और बेरोज़गार युवा रोज़गार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उन असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय ये लोग CAA लाये हैं। तीन पड़ोसी राज्यों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। यानि ये पड़ोसी राज्यों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जब हमारे युवाओं के पास रोज़गार नहीं है तो पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोगों को रोज़गार कौन देगा? उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या बीजेपी उनको रोज़गार देगी? क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी?

सीएम केजरीवाल ने एक्स पर आगे लिखा पिछले दस सालों में 11 लाख से ज़्यादा व्यापारी और उद्योगपति इनकी नीतियों और अत्याचारों से तंग आकर देश छोड़कर चले गये। उन्हें वापिस लाने की बजाय ये पड़ोसी देश के ग़रीबों को लाकर भारत में बसाना चाहते हैं। क्यों? सिर्फ़ अपना वोट बैंक बनाने के लिए? पूरा देश CAA का विरोध करता है। पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, पहले हमारे लोगों को घर दो। फिर दूसरे देशों के लोगों को हमारे देश में लाना।

बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही सीएए कानून पूरे देश में लागू हो गया है। सीएए कानून लागू होने से भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी।

बता दें, सीएए कानून लागू होने से भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सताए गए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देना है। सीएए कानून से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। बता दें, सीएए कानून दिसंबर 2019 में पारित हुआ था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होने की वजह से इसे लागू नहीं किया गया था।

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