लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। हिंसा के सभी 14 आरोपियों पर हत्या समेत कई संगीन धाराओं में आरोप तय हुआ है।

लखीमपुर खीरी के हिंसा मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। आशीष मिश्रा की जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें हाईकोर्ट ने लखीमपुर हिंसा मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया था।

बता दें, तिकुनिया हिंसा मामले में चार किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। हिंसा के सभी 14 आरोपियों पर हत्या समेत कई संगीन धाराओं में आरोप तय हुआ है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 302, 307, 120-B, धारा 326 समेत कई गंभीर धाराओं में आरोप तय किये गये हैं।

आशीष मिश्रा की जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। जिसको लेकर आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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