‘पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई…’, चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SBI को लगाई फटकार

बता दें, इससे पहले एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की खरीद और इसे पाने वाले लोगों के नाम चुनाव आयोग को सौंप दिया है।

चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। खबर है कि 15 मार्च यानी शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने SBI को खूब फटकार लगाया। इस दौरान कोर्ट ने SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी संख्या के बारे में भी खुलासा करने का आदेश दिया है।

दरअसल, आज सुनवाई के दौरान कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण ने कहा कि, “SBI ने बॉन्ड का यूनिक नंबर जारी नहीं किया है।” इस दौरान SBI की ओर से सुनवाई के लिए मौजूद नहीं था। जिसके बाद शीर्ष अदालत ने SBI से जवाब मांगते हुए सोमवार तक मामले की सुनवाई को टाल दिया है।

बता दें, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनते हुए कहा कि, “SBI को बान्ड की खरीद और भुगतान के संबंध में पहले से बताए गए विवरणों के अलावा, चुनावी बॉन्ड संख्या का भी खुलासा करना होगा।” उन्होंने आगे कहा कि, “रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में जमा सीलबंद डाटा की स्कैन कॉपी अपने पास रखे और मूल डाटा को कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को दे।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई कर रही है। इसी पीठ ने आज ये फैसला भी सुनाया है। बता दें, इससे पहले एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की खरीद और इसे पाने वाले लोगों के नाम चुनाव आयोग को सौंप दिया है।

Related Articles

Back to top button