दिल्ली- समलैंगिक शादियों का मामला काफी समय से चल रहा है. कई देशों ने इसे लेकर अलग-अलग कानून बनाए है. अब देश में भी समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता वाले मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है.
इस मामले में CJI ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार किया है.ये फैसला अभी सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है. संविधान पीठ के बाकी अन्य जजों का फैसला अभी बाकी है.CJI ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार किया.सीजेआई ने कहा, ये संसद का अधिकार क्षेत्र है.
दिल्ली- समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता का मामला, CJI ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार किया
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) October 17, 2023
➡यह फैसला अभी सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है
➡संविधान पीठ के बाकी अन्य जजों का फैसला अभी बाकी है
➡CJI ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार किया
➡सीजेआई ने कहा,… pic.twitter.com/VX6etsUsFx
बता दें कि समलैंगिकों को CJI ने बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया है. केंद्र, राज्य सरकारें समलैंगिकों के लिए ठोस कदम उठाएं. जस्टिस कौल ने कहा मैं माननीय सीजेआई से सहमत हूं. सीजेआई ने कहा, केंद्र सरकार एक कमेटी का गठन करे. समलैंगिकों को मिलने वाले अधिकारों पर विचार करें. राशन कार्ड में शामिल करना, ज्वाइंट खाता खुलवा सकें.