UPSC परीक्षा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने CAT को दिए निर्देश, कहा- अभ्यर्थियों की मांग पर करें विचार

दिल्ली हाई कोर्ट ने UPSC अभ्यर्थियों के मामले पर सुनवाई करते हुए CAT को सलाह दी है कि अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार करें. दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब CAT को अभ्यर्थियों की मांग CSAT पेपर में 33% के बजाए 23% कटऑफ जारी करने पर विचार करना पड़ेगा.

दिल्ली; यूपीएससी द्वारा पिछले महीने आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2023 की CSAT पेपर II की परीक्षा उत्तीर्ण करने लिए कट ऑफ को 33% से घटाकर 23% करने की मांग वाली याचिका पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था. CAT के फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, इसी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए CAT को सलाह दी है कि अभ्यर्थियों के आवेदन पर CAT विचार करे. दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब CAT को अभ्यर्थियों की मांग CSAT पेपर में 33% के बजाए 23% कटऑफ जारी करने पर विचार करना पड़ेगा.

साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष याचिका में प्रार्थना की गई थी कि यूपीएससी को 12 जून को घोषित परिणाम पर आगे कार्रवाई करने से रोका जाए. यह मामला देश भर के उन लाखों छात्रों को प्रभावित करता है जो UPSC द्वारा आयोजित CSAT पेपर II से प्रभावित हैं. चूंकि इसका परिणाम 12.06.2023 को घोषित किया गया है, इसलिए यह आवश्यक है कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए.

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