आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री को 3 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना

राकेश वर्ष 2007 से 2011 तक उच्च शिक्षा मंत्री थे। उनके खिलाफ 2013 में मुट्ठीगंज थाने में केस दर्ज किया गया था।  

उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को प्रयागराज की MP/MLA कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तीन साल की सजा सुनाई है। राकेश वर्ष 2007 से 2011 तक उच्च शिक्षा मंत्री थे। कोर्ट ने 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। उनके खिलाफ 2013 में मुट्ठीगंज थाने में केस दर्ज किया गया था।  

स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट डॉ दिनेश चंद्र शुक्ला फैसला सुनाया। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप है। इंस्पेक्टर रामसुख राम ने राकेश त्रिपाठी के खिलाफ प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाने में 23 नवंबर, 2012 को FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद विवेचना विजिलेंस को सौंपी गई थी।

विजिलेंस ने जांच के बाद चार्जशीट वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल की थी। लेकिन बाद में यह केस MP-MLA की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। पूर्व मंत्री एक मई, 2007 से 31 दिसंबर, 2011 के बीच BSP की सरकार में UP में उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर थे। 

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