सरयू एक्सप्रेस मामले में रेलवे और सरकार से हाईकोर्ट ने किए सवाल, चीफ जस्टिस ने देर रात घर में की सुनवाई

उत्तर प्रदेश में अयोध्या जा रही सरयू एक्सप्रेस में महिला हेड कांस्टेबल के साथ हुई बर्बरता के मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ....

उत्तर प्रदेश में अयोध्या जा रही सरयू एक्सप्रेस में महिला हेड कांस्टेबल के साथ हुई बर्बरता के मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका को 4 सितंबर को सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया गया है। इलाहाबाद HC के चीफ जस्टिस ने इस मामले में देर रात अपने घर पर स्पेशल बेंच बुलाकर सुनवाई की।

इलाहाबाद HC के चीफ जस्टिस ने सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में महिला कांस्टेबल के साथ हुई बर्बरता के मामले में देर रात में अपने घर पर स्पेशल बेंच बुलाकर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले की नाराजगी जाहिर की है। वही अयोध्या एसपी का कहना है कि महिला कांस्टेबल के साथ रेप जैसी कोई वारदात नही हुई है। पुलिस का

याचिका पर दोपहर 12 बजे मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ सुनवाई करेगी। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी वकील एके सैंड को इस संबंध में जानकारी के साथ उपस्थित होने को कहा है। जिस तरह से इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है, उससे सख्त रवैया अपनाने की संभावना है।

ट्रेन की बोगी में खून से लथपथ हालत में मिला

हाल ही में सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल सुमित्रा पटेल गंभीर रूप से घायल पाई गई थीं। उसके चेहरे पर किसी धारदार हथियार से काटे जाने के निशान थे। पुलिसकर्मी खून से सनी वर्दी पहने हुए था. लेकिन, शरीर के निचले हिस्से पर कपड़े नहीं थे। आशंका जताई गई कि उसके साथ रेप और हत्या की कोशिश की गई।

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