कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर नगर विकास विभाग अलर्ट, महत्वपुर्ण दिशा-निर्देश जारी…

प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने जारी एक आदेश में कहा कि कोविड-19 के नए वैरियंट बीएफ-7 को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित स्थानों पर सेनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए. रैन बसेरों में कोविड-19 प्रोटोकाल का सख्ती के साथ पालन कराए जाने के साथ ही साफ-सफाई एवं सेनेटाइजेशन की व्यवस्था की जाए.

लखनऊ. कोरोना के नए वैरियंट की दस्तक के साथ ही उत्तर प्रदेश में इसे लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है. नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात की ओर से कोरोना संक्रमण के बचाव और रोकथाम के दृष्टिगत प्रभावी कार्रवाई करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. उन्होंने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आमजन से मास्क लगाने की अपील के साथ ही नगरीय निकायों को साफ-सफाई और सेनेटाइजेशन आदि कराए जाने के निर्देश दिए हैं. यह आदेश प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारी को भेजा गया है.

प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने जारी एक आदेश में कहा कि कोविड-19 के नए वैरियंट बीएफ-7 को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित स्थानों पर सेनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए. रैन बसेरों में कोविड-19 प्रोटोकाल का सख्ती के साथ पालन कराए जाने के साथ ही साफ-सफाई एवं सेनेटाइजेशन की व्यवस्था की जाए. उन्होंने कहा कि संक्रमण के रोकथाम के लिए निकायों में मुख्य बाजार एवं घनी बस्तियों को चिन्हित कर साफ-सफाई के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं. कचरे का निस्तारण एनजीटी के मानकों के अनुरूप किया जाए.

साफ-सफाई व्यवस्था/विसंक्रमण की कार्यवाही

निकायों में मुख्य बाजार, घनी बस्ती इत्यादि को चिन्हित कर साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के लिए प्रभावी कार्यवाही कराई जाए. सफाई के दौरान एकत्र किए गए कूड़े को उसी समय सेनेट्री लैण्ड फिल साईट पर अथवा उचित स्थान पर भिजवाया जाए. ठोस अपशिष्ट का निस्तारण एनजीटी एवं सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किया जाए. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रयोग किए गए फेस मास्क, दस्ताने इत्यादि निकाय के सार्वजनिक स्थलों पर बिखरे हुए न पाए जाएं.

सेनेटाइजेशन की कार्यवाही

निकाय में कोविड-19 से संक्रमित स्थानों में आवश्यकतानुसार सेनेटाईजेशन का कार्य सुनिश्चित किया जाए। उक्त के अतिरिक्त निकायों में ब्लीचिंग पाउडर, मैलाथियान डस्ट, चूना इत्यादि का आवश्यकतानुसार नियमित छिड़काव भी सुनिश्चित कराया जाए. रैन बसेरों में कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन कराते हुए सेनेटाइजेशन कार्यवाही सुनिश्चित की जाए.

कोविड जागरूकता या प्रचार-प्रसार अभियान

कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए कोरोना वायरस के विषयगत बरती जाने वाली सावधानी एवं सतर्कता के बिन्दु तथा टीकाकरण हेतु आम जनमानस के मध्य विशेष रूप से प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाए. इसके लिए निकायों के मुख्य बाजारों, चौराहों, सार्वजनिक स्थलों, इत्यादि पर लगाये गये स्थायी पीए (Public Address) सिस्टम का पुनः प्रभावशाली रूप से व्यापक उपयोग कर जनसामान्य को जागरूक किया जाए.

नगरीय निकायों में गठित स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति, रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन, गैर सरकारी संगठनों, व्यापार मण्डल एवं अन्य हित धारकों (Stakeholder) के सहयोग से लोगों के मध्य फेस मास्क लगाने, साबुन से हाथ धोने एवं दो गज की दूरी बनाए रखने हेतु जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए.

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