Basti News: पूर्व मंत्री और बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी उम्र कैद के बाद बरी तो हो गए लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही है। दरसल अमरमणि को 22 साल पुराने अपहरण कांड में एक बार फिर कोर्ट में पेश नहीं हुए। जिससे नाराज कोर्ट ने कोतवाल को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि दो दिसंबर को अमरमणि पेश नहीं हुए तो उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने कोतवाल को भी उसी दिन हाजिर होने के लिए निर्देश दिया। 6 दिसंबर, 2001 में व्यापारी पुत्र राहुल मद्धेशिया अपहरण मामले में अमरमणि सहित तीन लोगों आरोपी हैं। तीनों आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए।
जस्टिस प्रमोद कुमार गिरी ने अमरमणि त्रिपाठी की ओर से हाजिर होने की अर्जी याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही अमरमणि के खिलाफ कुर्की नोटिस जारी कर दिया था। लेकिन शहर कोतवाल ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया। इसपर कोर्ट ने कोतवाल को कार्यवाही में अक्षम बताते हुए पूछा कि क्यों न उन्हें दंडित किया जाए। कोर्ट ने कोतवाल को दो दिसंबर को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
ये है पूरा मामला
बस्ती के कारोबारी धर्मराज गुप्ता के बेटे राहुल का 22 साल पहले 2001 में अपहरण हो गया था। पुलिस ने उसे अमरमणि त्रिपाठी के लखनऊ स्थित आवास से बरामद किया था। इस मामले में अमरमणि सहित 6 से अधिक आरोपी बनाए गए थे। सालों से इस बस्ती कोर्ट में इस केस का ट्रायल चल रहा है। वारंट जारी होने के बाद भी अमरमणि कोर्ट में पेश नहीं हुआ। गौरतलब है कि हाल ही में अमरमणि कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में बरी हुआ है। उसके साथ ही उसकी पत्नी भी जेल से छूट चुकी है।